नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता अजित सरकार की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत सोमवार को निरस्त कर दी।
न्यायाधीश मार्केडेय काटजू एवं एके पटनायक की खंडपीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद बाहुबली नेता की जमानत निरस्त कर दी।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एम श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2008 को यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन, पटना उच्च न्यायालय ने गत वर्ष 18 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई के वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय से यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की थी। ज्ञात हो कि माकपा नेता सरकार की 14 जून 1998 में बिहार में पूर्णिया शहर के सुभाष नगर इलाके में हत्या कर दी गई थी।
न्यायाधीश मार्केडेय काटजू एवं एके पटनायक की खंडपीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद बाहुबली नेता की जमानत निरस्त कर दी।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एम श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2008 को यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन, पटना उच्च न्यायालय ने गत वर्ष 18 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई के वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय से यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की थी। ज्ञात हो कि माकपा नेता सरकार की 14 जून 1998 में बिहार में पूर्णिया शहर के सुभाष नगर इलाके में हत्या कर दी गई थी।
No comments:
Post a Comment