नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बेल्जियम सरकार द्वारा दी गई उपाघि स्वीकार करने की वजह से लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पी. राजन पर 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पी. राजन पर 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
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