राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दलबदलू विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एनके जैन एवं न्यायाधीश आर. एस. राठौड की खण्डपीठ ने श्रीकृष्ण की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने शेखावत, सचिव एचआर कुडी, तीन मंत्रियों एवं तीन संसदीय सचिवों को रजिर्स्टड डाक से कारण बताओं नोटिस भेजने का आदेश दिया। इस आदेश से एक बार फिर विधायिका एवं न्यायपालिका में टकराव के हालात पैदा हो गए
याचिका में बसपा टिकट पर जीतकर आए छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस के विधानसभा में 102 सदस्य हो गए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन दल बदलुओं में से तीन को मंत्री और तीन को संसदीय सचिव बनाया गया। याचिका में उच्च न्यायालय की एकलपीठ के गत 18 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने शेखावत, सचिव एचआर कुडी, तीन मंत्रियों एवं तीन संसदीय सचिवों को रजिर्स्टड डाक से कारण बताओं नोटिस भेजने का आदेश दिया। इस आदेश से एक बार फिर विधायिका एवं न्यायपालिका में टकराव के हालात पैदा हो गए
याचिका में बसपा टिकट पर जीतकर आए छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस के विधानसभा में 102 सदस्य हो गए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन दल बदलुओं में से तीन को मंत्री और तीन को संसदीय सचिव बनाया गया। याचिका में उच्च न्यायालय की एकलपीठ के गत 18 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।
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