Tuesday, January 27, 2009

धन और शराब बांटे जाने पर निर्वाचन आयोग चिंता जता

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए धन और शराब बांटे जाने पर चिंता जताते हुए निर्वाचन आयोग ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने और मतदान को सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है।निर्वाचन आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए धन का दुरूपयोग एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। इस बात की जानकारी मिली है कि मतदाताओं को फुसलाने के लिए उम्मीदवार कई प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। वे नकद राशि देते हैं और प्रलोभन देने के लिए शराब बांटने जैसे अन्य तरीके अपनाते हैं। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें चुनाव संपन्ना कराने के कार्य से जुड़े पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। आयोग ने बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों को इस बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि केवल हिंसामुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका खासा महत्व है। आयोग ने लिखा है कि प्रलोभन में जन्मदिन और वर्षगांठ के नाम पर खाद्य सामग्री के पैकेट देना, दोपहर एवं रात्रि का भोज आयोजित करना और सामूहिक विवाह के नाम पर उपहारों का बांटा जाना तथा इस तरह के अन्य कार्य शामिल हैं।आयोग ने कहा है, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इस तरह के भुगतान और प्रलोभन के अन्य तरीकों पर हर थाना अधिकारी द्वारा अपने स्तर से करीबी नजर रखना जरूरी है। जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए वीडियो कवरेज सुनिश्चित की जानी चाहिए।पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दूरदराज के राज्यों से चुनाव क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति होती है। इसलिए अंतरराज्यीय सीमाओं और व्यवसायिक कर जांच चौकियों पर पर्याप्त जांच शराब की इस तरह के परिवहन को खोज निकालने में मददगार होगा। यह कहा गया कि जब कभी इस तरह के माल को पकड़ा जाता है उसके बाद यह जांच की जानी चाहिए कि इसे कहां से लाया जा रहा था और कहां भेजा जा रहा था।आयोग ने यह भी कहा है कि स्टार प्रचारकों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खर्च और किसी उम्मीदवार के हित में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध भुगतान का जांच कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

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