Wednesday, October 14, 2009

निकाय चुनाव को हरी झण्डी

जयपुर। उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहरी निकाय चुनावों में युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारण (आरक्षण) पर फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव प्रक्रिया व महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण को अन्तरिम अनुमति दे दी है। वहीं राज्यपाल एस.के. सिंह ने बुधवार को पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तैयार अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
हाईकोर्ट ने सीकर के मोहम्मद कलीम व एक अन्य की याचिका पर आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर लगी रोक के आदेश में संशोधन कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश मनीष भण्डारी की खण्डपीठ ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करने की अनुमति दे दी। साथ ही, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के 15 सितम्बर, 09 के राज्य सरकार के आदेश की पालना की भी छूट दे दी, लेकिन युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए इस मामले में अभी सरकारी आदेश की पालना नहीं करने को कहा है।
न्यायालय में यह कहा गयाप्रार्थीपक्ष ने महिला आरक्षण 33 से बढाकर 50 फीसदी करने व युवाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि इससे प्रदेश में कुल आरक्षण 50 फीसदी को पार कर गया है, जो इन्द्रा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है। राज्य सरकार ने सीधा आरक्षण 50 फीसदी पार नहीं करने का तर्क देते हुए कहा था कि युवाओं को आरक्षण नहीं दिया, यह तो योग्यता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में पक्षकार बनकर न्यायालय से आग्रह किया कि पांच साल में चुनाव कराना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। समय पर चुनाव कराने के लिए उसे मतदाता सूची जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी है, इसलिए चुनाव कराने की अनुमति दी जाए।
अब पंचायतों में युवाओं को जगहराज्यपाल एस.के. सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। बुधवार देर शाम तक विधि विभाग में इस अध्यादेश के गजट में प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही थी। इस अध्यादेश के तहत राज्य सरकार ने विशेष अर्हता तय करते हुए 21 से 35 आयुवर्ग के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए हैं।
अध्यादेश में यह* अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिला आरक्षण में से प्रत्येक वर्ग में युवाओं के लिए दो से अधिक स्थान सुरक्षित नहीं दिए जा सकते। * जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थान तीन या कम हो, वहां युवाओं को केवल एक ही स्थान सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित वर्ग के लिए पांच या कम स्थान हों, वहां एक स्थान युवा के लिए सुरक्षित हो सकेगा। * जहां अनारक्षित स्थान पांच से ज्यादा हों, वहां प्रत्येक पांच में से एक स्थान युवा को मिल सकेगा और इस निर्धारण के समय पांच से कम वाले हिस्से को नहीं गिना जाएगा।
महिला आरक्षण के लिए लाटरीराजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जयपुर नगर निगम समेत 46 शहरी निकायों में महिला आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इन चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण मिलेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जिला कलक्टरों से नए सिरे से सदस्यों व निकाय प्रमुखों के लिए महिला वार्डोü की लॉटरी निकालने को कह दिया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग दिवाली बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। आयोग ने अदालत में प्रकरण के चलते भी अपनी तैयारियां नहीं रोकी थी।

No comments: