अजमेर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अश्लील एमएमएस प्रकरण में आरोपी कांग्रेस की पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नायक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दस हजार रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहाई के आदेश दिए।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर के अनुसार जमानत का आधार आरोपी पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी की घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं होना रहा। न्यायाधीश ने जमानत आदेश में लिखा है कि घटना में लक्ष्मी नायक का घर शामिल था लेकिन उसकी वहां उपस्थिति पुलिस अनुसंधान में कहीं भी सामने नहीं आई।
गौरतलब है कि जिला पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। उसे और पूर्व में गिरफ्तार उसके पुत्र पवन नायक, मुख्य आरोपी विक्रम सिंह व रविंद्र सिंह को अधीनस्थ अदालत में पेश किया। लक्ष्मी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज करते हुए चारों को जेल भेज दिया गया।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर के अनुसार जमानत का आधार आरोपी पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी की घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं होना रहा। न्यायाधीश ने जमानत आदेश में लिखा है कि घटना में लक्ष्मी नायक का घर शामिल था लेकिन उसकी वहां उपस्थिति पुलिस अनुसंधान में कहीं भी सामने नहीं आई।
गौरतलब है कि जिला पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। उसे और पूर्व में गिरफ्तार उसके पुत्र पवन नायक, मुख्य आरोपी विक्रम सिंह व रविंद्र सिंह को अधीनस्थ अदालत में पेश किया। लक्ष्मी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज करते हुए चारों को जेल भेज दिया गया।
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