Thursday, October 22, 2009

विधायक-सांसद सस्ते, महापौर-सभापति महंगे

जयपुर। सीधा चुनाव लडने के लिए महापौर को विधायक के मुकाबले छह गुना अधिक जमानत राशि चुकानी पडेगी। विधायक को जहां 5 हजार रूपए जमानत राशि के तौर पर जमा करवाने पडते हैं, वहीं महापौर को 30 हजार रूपए जमा करवाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह सभापति व अध्यक्ष को भी सीधा चुनाव दो से चार गुना महंगा पड सकता है।
नियमों में संशोधनअधिकृत सूत्रों ने बताया कि राज्य में शहरी निकाय प्रमुखों के लिए पहली बार हो रहे सीधे चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 में दूसरा संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन एक-दो दिन में होने की सम्भावना है।
अविश्वास प्रस्ताव दो बार हीसंशोधन के प्रारूप के अनुसार सीधे चुनाव प्रक्रिया में महापौर, सभापति व अध्यक्ष के कार्यकाल में दो बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कम से कम एक वर्ष बाद तीन-चौथाई बहुमत से लाया जा सकता है। इसके बाद फिर सीधे चुनाव होंगे और नए चुने जाने वाले प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम दो वर्ष का इंतजार करना होगा।
'जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं बता सकता। हां, इन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय होनी चाहिए, फिलहाल प्रावधानों में यह सीमा तय नहीं है।'-डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग


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