बिलासपुर. भाजपा व कांग्रेस की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस सुनील कुमार सिन्हा, आरएल झंवर की डिविजन बेंच ने मामले में 3 नवंबर से अंतिम सुनवाई रखी है।
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा व कांग्रेस द्वारा प्रचार के लिए उठाए गए मुद्दों को अवैधानिक बताते हुए वकील वीजी तामस्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को एक व दो रुपए किलो में चावल, मुफ्त नमक, बिजली देने सहित कई प्रलोभन दिए।
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इसे भ्रष्टाचार माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही दलों ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को लालच दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्रीय व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस दिया था। मामले की मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को फिर नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि वकील श्री तामस्कर ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा अयोध्या में राममंदिर बनाने के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट में याचिका कर पार्टी की मान्यता समाप्त करने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि राममंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहां कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता। भाजपा ने निर्माण की घोषणा कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर जवाब आना बाकी है।
जस्टिस सुनील कुमार सिन्हा, आरएल झंवर की डिविजन बेंच ने मामले में 3 नवंबर से अंतिम सुनवाई रखी है।
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा व कांग्रेस द्वारा प्रचार के लिए उठाए गए मुद्दों को अवैधानिक बताते हुए वकील वीजी तामस्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को एक व दो रुपए किलो में चावल, मुफ्त नमक, बिजली देने सहित कई प्रलोभन दिए।
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इसे भ्रष्टाचार माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही दलों ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को लालच दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्रीय व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस दिया था। मामले की मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को फिर नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि वकील श्री तामस्कर ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा अयोध्या में राममंदिर बनाने के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट में याचिका कर पार्टी की मान्यता समाप्त करने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि राममंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहां कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता। भाजपा ने निर्माण की घोषणा कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर जवाब आना बाकी है।
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