Monday, July 20, 2009

नगरपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

स्वायत्ता शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि नगरपालिकाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और नए नगरपालिका अधिनियम, 2009 में इसका प्रावधान किया जा रहा है। राज्य विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान इस संबंध में हुई चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए स्वायत्ता शासन मंत्री ने कहा कि नया नगरपालिका अधिनियम 2009 जल्द ही सदन में लाया जाएगा और यदि सदन में उसे पारित कर दिया गया तो सभापति व 183 नगरपालिकाओं के पार्षदों के लिए लॉटरी फिर से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि नए नगरपालिका अधिनियम के सदन में पारित होने में अगर देर भी होती है तो नवंबर में प्रस्तावित नगरपालिकाओं के चुनाव कुछ आगे बढ़ाए जा सकते हैं। धारीवाल ने कहा कि नए नगरपालिका अधिनियम, 2009 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने पर नगर निकायों में वार्डो की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि 189 नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी सीटे होंगी उनमें से आधी के लिए उसी वर्ग की महिलाओं की लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पंचायत राज व नगरपालिकाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण के बारे में जो अध्यादेश पिछली सरकार ने लागू किया था उसमें 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि नगरपालिका सभापति के लिए लॉटरी 11 जुलाई 2007 को तत्कालीन सरकार ने निकाली थी और 183 नगरपालिकाओं के पार्षदों की लॉटरी भी उसी आधार पर निकाली गई है।


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