Monday, July 6, 2009
प्रवक्ता गौर चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज
माओवादियों के प्रवक्ता गौर चक्रवर्ती के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटिज (प्रिवेन्शन) एक्ट की धारा 20 के तहत एक अन्य मामला दर्ज कर सोमवार को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट एस.एस. अहमद ने उसे 12 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया। गौर चक्रवर्ती को 14 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद सोमवार को पेश किया गया था। माओवादियों के साथ सम्पर्क होने के आरोप में चक्रवर्ती को 23 जून को मध्य कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि चक्रवर्ती के पास से भारी संख्या में माओवादी पर्चे और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। माओवादी दस्ते बरामद होने पर चक्रवर्ती के खिलाफ प्रिवेन्शन एक्ट की धारा 20 के तहत नए सिरे से एक और मामला दर्ज किया गया।इस धारा के तहत ही सोमवार को चक्रवर्ती को 12 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। मालूम हो लालगढ़ अभियान के बाद माओवादियों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने गौर चक्रवर्ती को मध्य कोलकाता से गिरफ्तार किया। प्रिवेन्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले गौर चक्रवर्ती एक मात्र व्यक्ति हैं। उनके अलावा लालगढ़ से गिरफ्तार लगभग 28 लोगों में से अन्य किसी पर इस कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है
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