यूपी सरकार ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को हरी झंडी दे दी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीलीभीत में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के केस में चार्जशीट के बाद वरुण के खिलाफ सुनवाई की राह और आसान हो जाएगी। राज्य के सचिव (गृह) महेश गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत के डीएम को भड़काऊ भाषण देने के अभियुक्त वरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों का कहना है कि पीलीभीत प्रशासन ने वरुण के कथित भड़काऊ भाषणों की सीडी के बारे में चंडीगढ़ स्थित फरेंसिक लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने इसके पहले कानून विभाग से इस मामले में राय मांगी थी, जिसने वरुण के खिलाफ अभियोजन का पक्ष लिया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पीलीभीत जिला प्रशासन को वरुण गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। धारा 153-ए किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने से जुड़ी है। गौरतलब है कि पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में पिछले 17 मार्च को चुनाव आयोग के निर्देश पर वरुण के खिलाफ 8 मार्च को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पीलीभीत शहर के देश नगर इलाके में 7 मार्च को एक और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण के खिलाफ 19 मार्च को फिर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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