पीलीभीत में मुस्लिम विरोधी भाषण देने के मामले में कानून के घेरे में वरुण गांधी को शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत तो मिल गई है लेकिन साथ ही पार्टी की तरफ से उन्हें ऐहतियात हरतने की हिदायत भी दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर वरुण गांधी को जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण देने के मामले पर गुरुवार रात बीजेपी ने भी अपना जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। इसमें पार्टी ने टेप से हुए छेड़छाड़ का मामला उठाते हुए उसकी जांच करवाने की मांग की है।
चुनाव के पहले पार्टी के लिए इस तरह की कोई भी घटना अच्छा संदेश नहीं है। वरुण के मुस्लिम विरोधी भाषण से ना सिर्फ उनकी छवि बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए बीजेपी ने इस युवा नेता के हिदायत दी है कि आगे से किसी भी सभा में भाषण देने से पहले सावधानी बरतें और शब्दों व मुद्दों का चयन सोच-समझकर करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर वरुण गांधी को जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण देने के मामले पर गुरुवार रात बीजेपी ने भी अपना जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। इसमें पार्टी ने टेप से हुए छेड़छाड़ का मामला उठाते हुए उसकी जांच करवाने की मांग की है।
चुनाव के पहले पार्टी के लिए इस तरह की कोई भी घटना अच्छा संदेश नहीं है। वरुण के मुस्लिम विरोधी भाषण से ना सिर्फ उनकी छवि बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए बीजेपी ने इस युवा नेता के हिदायत दी है कि आगे से किसी भी सभा में भाषण देने से पहले सावधानी बरतें और शब्दों व मुद्दों का चयन सोच-समझकर करें।
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