Wednesday, March 4, 2009

चुनाव आयुक्त चावला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर मुहर

सारे विवादों और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर अपनी मुहर लगा दी है। चावला 20 अप्रेल को मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी की जगह लेंगे। गोपालस्वामी ने चावला पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से उन्हें हटाए जाने की सिफारिश की थी। सरकार की सलाह पर पाटील ने दो दिन पहले ही यह सिफारिश ठुकरा दी थी। राष्ट्रपति भवन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नवीन चावला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संदेश के मुताबिक 20 अप्रेल को एन. गोपालस्वामी के सेवानिवृत्त होने पर चावला की नियुक्ति प्रभावी होगी। पांच चरणों के लोकसभा चुनाव के बीच पद सम्भालने वाले चावला की देखरेख में बाकी चार चरणों का मतदान होगा। चावला चुनाव प्रक्रिया के बीच कार्यभार सम्भालने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। पंद्रहवीं लोकसभा के लिए मतदान पांच चरणों में 16 अप्रेल से 13 मई तक होना है। 20 अप्रेल को गोपालस्वामी के सेवानिवृत्त होने के साथ ही तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में आयुक्त का एक पद खाली हो जाएगा। इसलिए सरकार को जल्द ही तीसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की ऎलान भी करना होगा। साहित्यिक अभिरूचि वाले चावला पर कांग्रेस से नजदीकी रखने के आरोप हैं। भाजपा ने जयपुर स्थित चावला के पारिवारिक ट्रस्ट को कांग्र्रेस सरकार के समय नियमों का उल्लंघन करके भू-आवंटन करने और कुछ कांग्र्रेसी सांसदों की ओर से ट्रस्ट को चन्दा दिए जाने के आरोप लगाए थे।1969 बैच के आईएएस चावला 29 जुलाई 2010 को 65 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक सीईसी का पद सम्भालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक होता है और वह अपने पद पर छह वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि चावला की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी विधायी मामलों के सचिव के पास भेज दी गई है। विधि मंत्रालय इस बारे में अधिसूचना जल्दी ही जारी करेगा।चावला 13 मई 2005 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संघ लोकसेवा आयोग में सचिव के महत्वपूर्ण पद सम्भाल चुके हैं। मदर टेरेसा की आधिकारिक जीवनी लिख कर चर्चित हुए चावला को 2005 में इटली ने मेजिनी पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस बीच, गोपालस्वामी की सिफारिश के आधार पर चावला को हटाए जाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश पी. सदाशिवम और जे.एम. पंचाल की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से शीघ्र सुनवाई किए जाने के अनुरोध पर यह तिथि निर्धारित की। याचिका में सरकार को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है।

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