सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के आगामी 14 जून को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चुनाव को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर राजस्थान राज्य सरकार व अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया।न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और न्यायाधीश दीपक वर्मा की खंडपीठ ने याची श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ की अर्जी पर राज्य सरकार व अन्य को संक्षिप्त सुनवाई के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया। संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। अर्जी में कहा गया था कि चुनाव 6 मार्च 2010 को होना है और अभी वर्तमान समिती का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। तदर्थ समिती के संयोजक जो सदस्य भी नहीं है वह चुनाव घोषित करने के लिए वैध अधिकरण नहीं हैं। राजस्थान खेल अधिनियम -2005 के अनुसार ही चुनाव होना चाहिए। साथ ही कहा गया कि अवैध रूप से तदर्थ कार्यकारी समिति का गठन हुआ था। संघ के चुनावों के लिए कृषि विभाग के सेवानिवृत्त किशन लाल को चुनाव आबर्जवर बनाया गया है और वह 14 जून 2009 को विशेष बैठक करेंगे।
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