सूचना का अधिकार कानून के मामले में राज्यपाल टीवी राजेस्वर के संज्ञान में लाए बिना उनके नाम पर जारी एक अधिसूचना से राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। राजभवन का कहना है कि वह इस मामले पर विधिक राय लेकर कार्रवाई करेगा जबकि सरकार का कहना है ऐसी किसी अधिसूचना को जारी करने से पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी नहीं है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना जारी की जा सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे गंभीर संवैधानिक उल्लंघन का मामंला बताते हुए व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सोमवार को राज्यपाल को इस मामले से अवगत कराया तो उन्होंने ऐसी किसी सूचना के जारी करने की अनुमति देने से अनभिज्ञता प्रकट की। बाद में राजभवन सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की। रीता जोशी के अनुसार राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि विधिक राय लेकर इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।
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